सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने गाली-गलौज, मारपीट व तोडफ़ोड़ के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी है। उमरहा थाना चौबेपुर निवासी आरोपित भरत यादव को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नीरज यादव, ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार साई धाम कालोनी, लक्ष्मनपुर शिवपुर निवासी वादी आलोक सिंह ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि हम दो लोग अपनी प्राइवेट कार यूपी 16 सीजेड 4421 से आजमगढ़ से वाराणसी आ रहे थे, दानगंज में जाम लगा था, उसी दौरान कुछ लोग गाली देते हुए आए और गाड़ी पीछे करने के लिए गाली देने लगे, जिस पर हम लोग आगे किसी तरह जाम से निकल गए उसके बाद वह लोग 6 - 7 लोग के साथ एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो संभव तो उसका नंबर यूपी 1004 था वह लोग उत्तर के आए और हम लोगों की गाड़ी रुकवा कर पहले लाठी-डंडे से पिटाई की फिर पूरी गाड़ी को तोड़ दिया और एक आईफोन - 12 बुरी तरीके से तोड़ दिये और उन लोगों को जब लगा कि इनको बहुत ज्यादा चोट लगी है। तो हम लोगों को उसी अवस्था में छोड़कर दानगंज से बनारस की ओर भाग गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की तो आरोपित का नाम प्रकाश में आया तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।