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लूट के मामले में तीन आरोपियों को मिली जमानत



 06/Jul/22

लूट के मामले में तीन आरोपियों को जमानत मिल गई। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने कठौली, प्रायगराज निवासी आशीष सिंह, रामघाट, कोतवाली निवासी रमेश तिवारी व गणेश महाल, दशाश्वमेध निवासी चंद्रशेखर श्रीवास्तव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज तिवारी, चंद्रबली पटेल व रोहित यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के रामघाट में स्थित सांगवेद विद्यालय के अध्यक्ष विश्वेश्वर शास्त्री द्राविड ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था की 29 जून 2022 को अपराह्न 2.30 बजे के करीब रमेश कुमार तिवारी व आशीष कुमार सिंह ने विद्यालय के छात्रावास स्थित रामघाट से काम कर लौट रहे वादी के कारीगर सभाजीत पाल से उक्त छात्रावास भवन की चाभियां छीन ली। साथ ही अनलोगों ने उसे जान से मारने की धमकिया देने लगे। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकार्ड हुआ है। वहीं रमेश कुमार तिवारी के विरूद्ध धारा 107/16 दप्रसं. की कार्यवाही भी चल रही है। उक्त के आधार पर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 448, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मामले में विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर 30 जून 2022 को आरोपित आशीष सिंह, रमेश तिवारी व चंद्रशेखर श्रीवास्तव को मैदागिन स्थित कंपनी गार्डन के पास से गिरफ्तार किया था। तलाशी में उनके पास से लूट की चाभी व 550 रुपए बरामद हुए थे। बाद में पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 448 को विलोपित कर उसे धारा 392 में तरमीम कर दिया था।


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