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गाली-गलौज, मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में बीएचयू छात्र को मिलीं जमानत



 30/Jun/22

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) की अदालत ने बीएचयू सुरक्षाकर्मियों से मारपीट, गाली-गलौज व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में आरोपित छात्र को जमानत मिल गयी है। अभियुक्त अनुराग सिंह द्वारा 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।

प्रकरण के मुताबिक 2 अप्रैल 2019 को शाम 7 :10 बजे सुरक्षाकर्मियों को सूचना मिली एक छात्र को गोली लगी है तो फौरन सहायक सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार और राम अवतार जो छात्र को देखने ट्रामा सेंटर में पहुंचे। पहुंचते ही पुलिस की मौजूदगी में थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज बीएचयू तथा अन्य पुलिसकर्मियों के सामने ही छात्रों जिसमें आशुतोष सिंह यीशू तथा 50 - 60 अन्य ने सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर दिया। बुरी तरह मारापीटा गया। पुलिस द्वारा कुछ हद तक बीच-बचाव किया गया। जिसमें दोनों अधिकारियों को चोटे आयी। घटना ट्रामा सेंटर के सीसीटीवी कैमरा में दर्ज है।


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