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गबन के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत



 30/Jun/22

संस्था में बच्चों को पढ़ाने के लिए 53 हजार रुपये लेकर शिक्षा न देनें व पैसों का गबन करने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने थाना करंडा जिला गाजीपुर निवासी आरोपी आजाद विवेक सिंह को 50 - 50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता व बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष वकार अहमद सिद्दीकी ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अशोक बिहार कालोनी थाना जैतपुरा निवासी व बहु - बेटी कुटुंब फांउडेशन की प्रबंधक वादिनी श्रुति जैन ने लालपुर- पांडेयपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि गीता नगर कालोनी स्थित एच.एल.एस. के निर्देशक द्वारा उसे बताया गया कि यह एक समाजिक कार्य है, जिसमें बच्चों को कक्षा L.K.G. से 10 तक निशुल्क शिक्षा एच.एल.एस के अध्यापकों द्वारा दी जाती है, जिसमे 1500 रूपये मात्र देकर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और बच्चो को एक वर्ष की शिक्षा घर पर अध्यापकों द्वारा दिलवाई जाती है। यह सूचना देकर उसे इस एच.एल.एस पी. वी. टी. से जोड़ा गया, जिसमें वादिनी के द्वारा कुशल एक अध्यापिका और 34 बच्चे व 53 हजार रुपये दिये गये। जिनको इन्होने पढ़ाया नहीं और पैसा भी ले लिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद सिद्दीकी ने तर्क दिया कि अभियुक्त को वादिनी श्रुति जैन को एनजीओ के माध्यम से टीचर हेतु 53 हजार रुपये दिया था। प्रार्थना पत्र के साथ 49 लोगों की लिस्ट लगाई गई है। अभियुक्त पर अपराधिक न्यायसंगत का अभियोग है। विवेचनोप्रांत विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त उपरोक्त अपराध में 25 मार्च 2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई अपराध इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।


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