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हाई प्रोफाइल ठग गैंग के मास्टर माइंड सहित तीन अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज



 29/Jun/22

सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दो करोड़ रुपये धोखाधड़ी के चेतगंज थाने के मामले में दो आरोपियों हरियाणा हिसार निवासी पंकज भारद्वाज और करोलबाग नई दिल्ली निवासी रोहन खींची और मालिकागंज दिल्ली निवासी तरुण गौतम की जमानत अर्जी अपराध की गम्भीरता को देखते हुए खारिज कर दी। अदालत में अभियोजन की ओर से डीजीसी फौजदारी आलोक चन्द्र शुक्ल व वादी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह नेब पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक सापोस सर्विसेज कम्पनी का सेल्स मैनेजर वादी अंकित शुक्ल ने चेतगंज थाने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था की वह बुनकरों को रेशम बेचकर पैसा एकत्र करता था। इस दौरान अभियुक्तों ने नम्बर दो का पैसा नम्बर एक करने के लिए वादी से सम्पर्क किये, वाराणसी आये आरोपियो ने दो करोड़ रुपये लेकर चकमा देकर भग गए, इन्ही रुपयों में से एक करोड़ 87 लाख रुपये एक अन्य आरोपी सचिन्द्र से कौशाम्बी में पुलिस ने बरामद किया था, सचिंद्र ने सह आरोपियो के होटल और खाने पीने का बिल भी चुकाया था। जिन आरोपियो की जमानत खारिज हुई उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया गया था।


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