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अधिवक्ता से मारपीट के मामले में आरोपित को मिली जमानत



 28/Jun/22

अधिवक्ता को मारपीट के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। अपर सिविल जज (जू.डि.) /न्यायिक मजिस्ट्रेट (ग्यारहवाँ) की अदालत ने जैतपुरा निवासी सैफ व जीशान को 20-20 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रेयाजुद्दीन उर्फ बंटी खान ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जैतपुरा थाना क्षेत्र के लड्डनपुरा निवासी आरिफ जमानत एडवोकेट ने जैतपुरा थाने में 14 दिसंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह आवश्यक कार्य से जमालुद्दीनपुरा से गुजर रहा था। जमालुद्दीनपुरा, ट्यूबवेल के पास टोटो आदि के खड़े रहने के कारण जाम लगा हुआ था, जिसमें वादी भी उसी जाम में फसा हुआ था। वादी ने जाम हटाने के लिए हार्न बजाया तो वहां पहलें से खड़े शहंशाह व जीशान ने गाली देना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उन दोनों के साथ ही शेरू व एक अज्ञात उसे मारने-पीटने लगे। इसी दौरान उनके आवाज़ लगाने पर 8-10 लोग और आ गये और उनलोगों ने भी वादी हेलमेट व राड आदि से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान शोर सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। इस दौरान विवेचना में सैफ का नाम प्रकाश में आया था। जिसके बाद पुलिस ने जिशान, सैफ, शेरू व शहंशाह के खिलाफ़ आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। जिसपर जिशान व सैफ ने अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में समर्पण होकर जमानत की अर्जी दी थी।


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