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अवधेश राय हत्याकांड में आया नया मोड़: इलाहाबाद से फोटो स्टेट केस डायरी लाकर कोर्ट में की गई दाखिल



 25/Jun/22

लगभग 31 साल पूर्व हुए चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे में नया मोड़ आ गया है। इस मुकदमे की पत्रावली में मूल केस डायरी नहीं हैं। इसकी जानकारी उस समय हुई जब न्यायालय के आदेश पर इलाहाबाद में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के मुकदमे से मूल केस डायरी की सत्य प्रतिलिपि लाकर वाराणसी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ विचाराधीन मुकदमे में दाखिल करने के आदेश पर वहां की पत्रावली में दाखिल फोटो स्टेट केस डायरी की फोटो कॉपी गुरुवार को चेतगंज थाना प्रभारी द्वारा लाकर विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में दाखिल की गई। अदालत में फोटो स्टेट केस डायरी दाखिल किए जाने पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने आपत्ति करते हुए मूल केस डायरी नही मिलने तक सुनवाई नही किये जाने की अदालत से अपील की। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ज्योतिशंकर उपाध्याय एवं वादी के अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने फोटो स्टेट केस डायरी के आधार पर ही सुनवाई जारी रखने की अदालत से अपील की। अदालत ने दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद आपत्ति के निस्तारण व मुकदमे की सुनवाई के लिए अगली तिथि 2 जुलाई नियत कर दी।

बता दें कि 3 अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय के भाई अजय राय ने चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मुकदमे में पिछले तिथि को पूर्व विधायक से जिरह का अवसर समाप्त होने के बाद अदालत ने गवाह विजय कुमार पांडेय को जरिये सम्मन अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था। इस बीच यह जानकारी हुई कि उक्त मुकदमे में मूल केस डायरी नहीं है। मूल केस डायरी इसी मामले से सम्बंधित इलाहाबाद न्यायालय में विचाराधीन एक अन्य मुकदमे सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के पत्रावली में लगी है। इस पर अदालत में विचाराधीन इस मुकदमे में पत्रावली में केस डायरी नहीं होने के चलते अभियोजन की ओर से इलाहाबाद न्यायालय में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के मुकदमे से केस डायरी मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र देकर अदालत से अनुरोध किया गया था। जिस पर अदालत ने अभियोजन के नोडल अधिकारी को इलाहाबाद से मूल केस डायरी से सत्य प्रतिलिपी लाकर अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया था।


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