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चोरी का पर्स बरामदगी के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत



 23/Jun/22

प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चोरी के मामले में आरोपित को जमानत दे दी। लाल दरवाजा थाना चुनार, मिर्जापुर आरोपित नुरैन उर्फ बच्चा को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता यशपाल यादव, सतीश यादव व धनंजय यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा राधेश्याम सिंह जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता है। उन्होंने सिगरा थाने में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि 4 दिसंबर 2021 को समय लगभग 5:30 बजे शाम को कैंट बस स्टैंड पर बस में चढ़ते समय किसी ने पर्स चोरी कर लिया, जिसमें 12 सौ रुपये नकद एवं एटीएम कार्ड एसबीआई एवं पैन कार्ड, आधार कार्ड, डीएल, हाईकोर्ट आईडी कार्ड एवं मुकदमे से सम्बन्धित कुछ आवश्यक रसीदें थी जो सभी सामन पर्स में रखे हुए थे। चोरी हो गये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की तो आरोपित का नाम प्रकाश में आया। तलाशी में उसके पर्स बरामद हुआ तो उसको पकड़ कर जेल भेज दिया।


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