मोबाइल व चेन लूट के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सिन्धोरा घाट, अधौली जिला मिर्जापुर निवासी आरोपित हकीम हाशमी को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता व सेन्ट्रल बार उपाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह परमार, विकास यादव व रामेंद्र विक्रम सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी सुरेश जयसवाल ने मण्डुवाडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 9 अप्रैल 2022 को लहरतारा ओवर ब्रिज के ऊपर मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति उसे ओवरटेक कर रोक कर गाली गलौज करते हुए वादी का बैग एवं गले के सोने की चेन तथा मोबाइल फोन छीनकर भागने लगे। जनता के लोगों के द्वारा दौड़ाने पर वह अपनी मोटरसाइकिल तथा वादी का बैग छोड़कर मौके से वादी के चेन व मोबाइल छीन कर भाग गए। इस दौरान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की तो 12 अप्रैल 2022 को मुखबिर की सूचना पर बाटा मोड़ चांदपुर के पास अभियुक्त को अन्य तीन अभियुक्त के साथ गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने वादी के साथ घटना कारित करना स्वीकार किया। जामा तलाशी में पहले व्यक्ति ने अपना नाम आकाश सोनकर बताया, जिसके कब्जे से एक अदर मोबाइल सेट तथा 6 हजार रुपये नगद बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम शकील अहमद बताया, जिसके कब्जे से 4500 नगद, सुरेश कुमार जायसवाल का आधार कार्ड बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम सागर उर्फ राहुल चौरसिया बताया, जिसके कब्जे से 3800 नगद व लूट की घटना में प्राप्त एक DL बरामद हुआ। चौथे व्यक्ति ने अपना नाम फूलचंद साहनी बताया, जिसके कब्जे से 3700 नगद बरामद हुआ। पकड़े गए व्यक्तियों के कब्जे से अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिससे लूट की घटना कारित करने में प्रयोग किया जाना बताया। पकड़े गए व्यक्ति ने बताया कि उसके साथी हकीम हाशमी अपने हाथ में लिए 315 बोर नाजायज़ तमंचे से एक फायर घटनास्थल पर कारित करते समय दहशत बनाने के लिए किया था, जो फरार है।