गाली-गलौज, मारपीट व जातिसूचक शब्द बोलने के मामले में पांच आरोपितों को जमानत मिल गयी। विशेष/अनन्य न्यायाधीश (एससी-एसटी) एक्ट अनुरोध मिश्र की अदालत ने मलहिया, रमना थाना लंका निवासी आरोपित विनोद कुमार, संतोष बिंद, सनी कुमार बिंद, रवि कुमार व बाबु उर्फ विवेक कुमार बिंद को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मलहिया, मारूती नगर कालोनी, थाना लंका निवासी वादी भैरोनाथ सोनकर ने 20 अप्रैल 2021 को थाना लंका में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 19 अप्रैल 2021 को रात लगभग 8:00 बजे वादी भैरोनाथ सोनकर अपने भतीजे जनक सोनकर के साथ कार से घर जा रहा था। उसी रास्ते में विनोद कुमार की गाड़ी थी। वादी ने विनोद कुमार से कहा कि गाड़ी साइड कर लो तो वह गाड़ी साइड नहीं किया और गाली देते हुए अभियुक्त गण विनोद कुमार, संतोष बिंद, सनी कुमार बिंद, रवि कुमार एवं बाबू उर्फ विक्की कुमार बिंद घर से निकलकर मिलकर बल्ली पटरा से उसे मारने लगे। भतीजे जनक सोनकर को गंभीर चोट लगने के कारण घायल हो गया और उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया।