फर्जी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर होटल हड़पने के मामले में दो आरोपियों को जमानत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने केदारघाट, भेलूपुर निवासी आरोपित अनूप जायसवाल व राहुल जायसवाल को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अजय पाल व मनीष राय ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार बड़ादेव, थाना दशाश्वमेध निवासिनी व शहर दक्षिणी के पूर्व विधायक श्याम देव राय चौधरी दादा की पुत्रवधु वादिनी संघमित्रा राय चौधरी ने लक्सा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि हेरिटेज होटल, लक्सा की वो मालकिन हैं। होटल सही ढंग से नहीं चला पाने के कारण उन्होंने होटल चलाने की जिम्मेदारी केदारघाट, भेलूपुर निवासी आरोपित अनूप जायसवाल व राहुल जायसवाल को दिया था। इस बीच वादिनी को जानकारी मिली की उनके होटल के मैनेजर अनूप जायसवाल व उसके भाई राहुल जायसवाल ने मिलकर वादिनी व उसके पति के जानकारी के बिना कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उस पर फर्जी हस्ताक्षर करके उक्त होटल के नाम पर एक और फर्म बना ली है और जीएसटी कार्यालय को भी धोखे में रखते हुए अपने फर्म का पंजीयन वादिनी के उक्त होटल के पते से करा लिया है। इसके साथ ही इंडियन बैंक गोदौलिया शाखा के कर्मचारियों से मिलीभगत करके बैंक से 8 लाख रुपए लोन भी ले लिया है और उसके एवज में उसके होटल के कागजात बंधक रख दिया है।