खरीददारी करने के लिए बाजार जा रही महिला से चेन छिनैती करने के मामले में दो आरोपियों को जमानत मिल गई। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने खलासपुर, भभुआ (बिहार) निवासी आरोपित मंजूर आलम व महताब आलम को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देनेबपर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंद्रबली पटेल, रोहित यादव व गौरव उपाध्याय ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चितईपुर निवासी वादिनी सुमन सिंह ने चितईपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था की 27 सितम्बर 2021 को वी2 मार्ट खरीददारी करने के लिए जा रही थी। उसी दौरान वह जैसे ही सड़क क्रास कर रही थी, तभी ग्रे कलर की अपाचे बाइक से दो बदमाश आए और उसके गले से सोने की चेन नोंच कर तेजी से वहां से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान दोनों आरोपियों का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।