नाबालिक किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में अदालत ने पिता - पुत्र को तीन साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नैपुरा थाना लंका निवासी आरोपित बाल गोविंद मिश्रा व उसके पुत्र धीरज मिश्रा को दोषी पाने पर तीन-तीन साल की कठोर कारावास व चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी संतोष कुमार सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता की मां ने 28 जून 2014 को लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 24 जून 2014 की रात लगभग 8:30 बजे नानी के घर से लौटते वक्त बीएचयू स्थित अकेला बाबा मंदिर के समीप अभियुक्त पिता-पुत्र उसकी पुत्री को जबरन खींचकर ले जाने लगा। विरोध करने पर उनलोगों ने उसके भाई को मारने-पीटने के साथ ही पुत्री से छेड़खानी करने लगे। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो वह लोग वहां से भाग निकले।