गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेन्द्र सिंह की अदालत ने अभियुक्त धनंजय यादव को बीस-बीस हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नीरज यादव, देवचंद व आलोक सिंह ने पक्ष रखा।
प्रकरण के मुताबिक अभियुक्त धनंजय यादव के विरुद्ध थाना दशाश्वमेध में सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सड़क मार्ग अवरुद्ध करने, भद्दी-भद्दी गालियां देनें व जान से मारने की धमकी देनें, सड़क पर दुकान लगाकार अतिक्रमण करने तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने यातायात बाधित करने आदि का आक्षेप है।