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ई-पेंशन पोर्टल का सीएम ने किया ऑनलाइन शुभारंभ,  अब नहीं लगाना पड़ेगा सरकारी सेवानिवृत्त कार्मिकों को बिना वजह कार्यालयों का चक्कर



 02/May/22

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया हैं। ई-पेंशन पोर्टल से कार्मिकों को सेवानिवृत्ति से तीन माह पहले ही पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान आदेश जारी हो जाएंगे। पेंशनर्स को अपनी पहली पेंशन के भुगतान के लिए कोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत भी नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी ने सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन और भुगतान से संबंधित ई-पेंशन पोर्टलका रविवार को लखनऊ लोकभवन में शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से प्रदेश के सभी मंडल एवं जनपदों के कमिश्नर, जिलाधिकारी, मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी सहित कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरो को वर्चुअली जुड़ने के क्रम में वाराणसी जनपद में कमिश्नरी ऑडिटोरियम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल, अपर निदेशक पेंशन एवं कोषागार राजकुमार शुक्ला, मुख्य कोषाधिकारी एसके गौतम, कोषाधिकारी पूजा श्रीवास्तव सहित वाराणसी कोषागार से पेंशन पाने वाले लगभग 100 से अधिक पेंशनर भी वर्चुअली जुड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-पेंशन पोर्टल का जैसे ही ऑनलाइन शुभारंभ किया, कमिश्नरी ऑडिटोरियम सभागार में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों के चेहरे खुशी से खिल उठे और लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से सरकारी कार्मिकों के हित में इस ऐतिहासिक कार्य को मूर्त रूप से परिणित होने पर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया।

बताते चलें कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन से संबंधित सभी सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल मोड में कांटैक्टलेस, पेपरलेस और कैशलेस रूप से कराने के लिए आनलाइन पेंशन पोर्टल विकसित किया गया है। इसमें व्यवस्था है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को अपनी सेवानिवृत्ति के छह माह पहले आनलाइन आवेदन करना होगा। आनलाइन सेवा पोर्टल "ईपेंशनडॉटयूपीडॉटएनआईसीडॉटइन" epension. up.nic.in के तहत पीपीओ जारी हो जाने के बाद ग्रेच्युटी, राशिकरण का भुगतान कार्मिक की सेवानिवृत्ति तारीख के बाद तीन कार्यदिवसों में हो सकेगा। तय तिथि पर पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान भी आनलाइन हो जाएगा। इसके तहत कर्मचारी को उसके लागिन आइडी बन जाने के एक महीने के अंदर यूनीक इम्प्लाई कोड और पंजीकृत मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर ई-पेंशन पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे फार्म को आनलाइन भरना होगा। इस दौरान अपने सेवा संबंधी अभिलेख पोर्टल पर अपलोड भी कर सकते हैं।आहरण एवं वितरण अधिकारी सबमिट किये गए फार्म को वह एक महीने के अंदर पेंशन पेमेंट आर्डर जारी करने वाले अधिकारी को फारवर्ड करेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी से पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने पर एक महीने के अंदर पेंशन पेमेंट आर्डर जारी करने वाले अधिकारी की ओर से पीपीओ जारी कर दिया जाएगा। पीपीओ जारी होने के बाद ग्रेच्युटी तथा राशिकरण का भुगतान सेवानिवृत्ति तिथि से अगले तीन कार्यदिवसों में तथा पेंशन प्रारंभ होने की तारीख को पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान आनलाइन हो जाएगा। प्रथम भुगतान के लिए कोषागार में व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं होगी।


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