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लूट के आरोपित को मिली जमानत



 28/Apr/22

पिस्टल से आतंकित कर सोने की चेन लूट लेने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने राजाबाजार नदेसर, कैंट निवासी आरोपित फहीम उर्फ रिंकू को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एहतेशाम आब्दी व शाहनवाज परवेज ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार दिलावलपुर, कपसेठी निवासी आकाश सिंह ने मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था की वह अपनी भाभी हेमा व बच्चे रुद्र को लेकर सुसुवाही से दिलावलपुर आ रहा था। वह जैसे ही मिर्जामुराद बस स्टाप के पास पहुंचा, तभी दो व्यक्ति स्कूटी से आए और रास्ता रोककर पिस्टल से आतंकित कर उसके भाभी के गले से सोने की चेन खींचकर राजातालाब की ओर भाग निकले। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपित का नाम प्रकाश में आने पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।


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