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मंत्री रविन्द्र जायसवाल नही लेगें वेतन



 26/Apr/22

प्रदेश की जनता के कल्याण "मुख्यमंत्री पीड़ित राहत कोष" में जमा किये जाने की घोषणा की

उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने अपने वेतन की धनराशि प्रदेश की जनता के कल्याण "मुख्यमंत्री पीड़ित राहत कोष" में जमा किये जाने की घोषणा करते की हैं। उन्होंने इस आशय की लिखित सहमति पत्र आज मंगलवार को अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सौपी हैं। उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल ने सहमति पत्र में उल्लेखित करते हुए कहा है कि 18वीं विधानसभा (2022-2027) में लगातार तीसरी बार वाराणसी उत्तर विधान सभा क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य के रूप निर्वाचित एवं मंत्रिपरिषद में पुनः मंत्री नियुक्त हुआ हूँ।  मैं, वेतन के मद में प्राप्त होने वाली राशि को पुनः जनकल्याण हेतु "मुख्यमंत्री पीड़ित राहत कोष में जमा किये जाने हेतु संकल्पित हूँ। विदित हो कि पूर्व में 16वीं विधान सभा (2012- 2017) के सदस्य के रूप में वाराणसी उत्तर विधान सभा क्षेत्र से एवं 17वीं विधानसभा (2017-2022) के सदस्य के रूप में पुनः वाराणसी उत्तर विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होने एवं वर्ष 2019 में मंत्रिपरिषद में मंत्री नियुक्त होने के उपरांत भी मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने जनकल्याण हेतु वेतन के मद में प्राप्त होने वाली राशि का परित्याग करते हुए उक्त संपूर्ण राशि को "मुख्यमंत्री पीड़ित राहत कोष में जमा किये जाने के निर्देश दिए थे और ये राशि उन्हें प्राप्त न हो कर उत्तर प्रदेश की जनता के कल्याण हेतु उपयोग की गयी थी।

 


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