प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेन्द्र सिंह की अदालत ने पति पत्नी के खिलाफ़ चोलापुर थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ग्राम गोपपुर थाना चोलापुर निवासी वादी ने अपने अधिवक्ता मुन्ना लाल यादव के जरिए अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था।
आवेदक दूधनाथ राजभर ने आरोप लगाया है कि उसके पुत्र का पड़ोसी में रहने वाली भाभी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। नीलम राजभर उसके बेटे राहुल के साथ रिश्ते में थी, इस बात को लेकर उसके पति भैया लाल ने उससे दूर रहने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दिया था। 7 जनवरी 2022 को रात में नीलम ने राहुल को बुलाया तथा वह एक बजे लौट कर घर आया तो उसकी तबीयत बिगड़ी हुयी थी वह लगातार उल्टी कर रहा था उसे हास्पिटल में भर्ती नहीं किया गया तथा रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गयी। आवेदक ने विपक्षियों पर साजिश के तहत उसके पुत्र को खाने में जहरीला पदार्थ देकर हत्या करने का आक्षेप किया है। इस मामले में थाने पर एवं पुलिस उच्चाधिकारियों को सूचना देने पर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तब वादी अदालत की शरण ली। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेन्द्र ने थानाध्यक्ष चोलापुर को निर्देशित किया है कि वह प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्यों /घटना के प्रकाश में सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना करे।