रेल संपत्ति चुराने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मकबूल आलम रोड, कैंट निवासी आरोपित निजाम अशरफ को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रदीप राय ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरपीएफ निरीक्षक अंजुलता द्विवेदी 27 मार्च 2022 को कादीपुर रेलवे स्टेशन के समीप गश्त कर रही थी। उसी दौरान जब वह गेट संख्या 12 के समीप पहुंची तो देखा कि कुछ लोग एक डीसीएम वाहन में कुछ सामान लाद रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से दो लोगों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम संजय प्रजापति व राकेश यादव बताया। उन्होंने बताया कि वह लोग रेलवे लाइन के किनारे पड़े रेल संपत्ति लोहे के टुकड़ों को उठाकर उसे ट्रक में लादकर बेचने के लिए लेकर जा रहे है। इसी मामले में बाद में पकड़े गए दोनों आरोपितों की निशानदेही पर खजुरी पेट्रोल पंप के समीप से मकबूल आलम रोड, कैंट निवासी आरोपित निजाम अशरफ को 7 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।