न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) विवेक कुमार ने हत्या आरोपी संदीप यादव को एक अन्य मामले में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। ग्राम उगापुर, थाना चौबेपुर निवासी संदीप यादव को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश दिक्षित ने पक्ष रखा।
विदित हो की संदीप यादव पर हत्या का आरोप था जिसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी तो पुलिस ने संदीप पर न्यायालय के आदेश पर कुर्की कि उद्घोषणा की कार्यवाही की और संदीप को न्यायालय के उद्घोषणा के बावजूद गैरहाजिर रहने पर चौबेपुर थाने में धारा 174 ए आईपीसी का मुकदमा कराया था।