विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर बवाल करने के मामले में 16 आरोपियों की जमानत अर्जी अपराध की प्रकृति एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चन्द्र शुक्ला ने किया।
डीजीसी आलोक चंद शुक्ला के मुताबिक आरोपियों पर आरोप रहा की वह विधिविरुद्ध जमाव करके बलवा कारित किए। आपराधिक बल प्रयोग किए और लोक सेवक को अपने कर्तव्य के पालन में अवरोध उत्पन्न करते हुए हमला किया और सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाया। इस परिस्थिति में अदालत से जमानत अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया गया। अदालत में जिन आरोपियों को जमानत अर्जी खारिज की गई उसमे मो. इस्माइल, अशरफ अली, अब्दुल हफीज, मो. मुरसालिन, इमरान अहमद समेत 16 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बतादें की इस मामले में 8 मार्च 2022 को 40 नामजद समेत 500-600 लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।