जिला जज डा० अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी को आज जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। नदेसर थाना कैंट निवासी आरोपी रामलखन साहनी को 50 - 50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश दिक्षित व विकास चौहान ने पक्ष रखा।
प्रकरण के मुताबिक थाना कैंट में वादी मुकदमा राहुल ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि वह अभियुक्त मुल्लू उर्फ दीपक को व्याज का तीस हजार रूपए देने के लिए गया था जिसपर मुल्लु उर्फ दीपक और उसके साथी रामलखन ने उससे पैंतीस हजार रुपए की मांग की और नहीं देने पर दोनों राहुल को मिलकर मारने लगे और गोली चला दिये जिसमें राहुल किसी तरह बच गया। पुलिस ने रामलखन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।