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धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश



 02/Apr/22

जमीन का पूरा पैसा लेकर रजिस्ट्री करने के बाद भी कब्जा नहीं देने के मामले में अदालत ने रोहनिया थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वोतमा नागेश के अदालत ने यह आदेश वादी रमेश कुमार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया।

प्रकरण के मुताबिक वादी मुकदमा रमेश कुमार ने अपने अधिवक्ता अभिषेक दूबे के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा (156/3) के जरिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था की वादी रमेश कुमार ने रोहनिया थाना क्षेत्र के दरेखू में 2090 वर्गफीट जमीन विपिन चंद्र दूबे से पांच जुलाई 2016 को खरीदी थी। इस बीच दो वर्षो तक जब भी वह अपने खरीदे गए जमीन पर जाता था तो वहां बिपिन चंद्र दूबे की पत्नी गीता दूबे अपने कुछ आदमियों के साथ हमेशा वहां मौजूद रहती थी और वीडीए से जल्द ही नक्शा पास हो जाने का झांसा देकर टालमटोल करती थी। इस दौरान विपिन चंद्र की बीमारी के चलते मौत हो गई। वादी जब 16 फरवरी 2022 को पुनः अपनी जमीन पर गया तो गीता दूबे गालियां देते हुए जमीन देने से इंकार कर दिया और कहा कि इस तरह हम लोग कई लोगों को जमीन देने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठे है। मेरे पति को पैसा दिए हो, जाओ ऊपर जाकर उनसे ले लो। इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर पीड़ित ने अदालत की शरण ली।


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