विशेष न्यायाधीश (पोस्को) राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने के मामले में आरोपित को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपित बच्चा साहनी को तीस-तीस हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता नदीम अहमद खान व श्रवण पासवान ने पक्ष रखा।
अभियोजन द्वारा आरोप लगाया गया की अभियुक्त बच्चा साहनी पीड़िता नाबालिक लड़की को रोज विद्यालय आते -जाते समय छेड़ता था व गाली - गुप्ता देता था व अनछुए जगहों पर हाथ लगाता था। बचाव पक्ष से अधिवक्ता श्रवण पासवान द्वारा कहा गया कि उनका मुवक्किल निर्दोष है। उसने कहीं कभी छेड़खानी नहीं की वादी मुकदमा द्वारा गलत तथ्यों पर मुकदमा लिखवाया गया।