अपर सत्र न्यायाधीश (छठा) सियाराम चौरसिया की अदालत ने एक करोड़ रुपए अघोषित आय के मामले में ग्राम पैना, थाना बरहज, जिला देवरिया निवासी आरोपी बलवीर सिंह कि अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का जोरदार विरोध आयकर विभाग की ओर से विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता नियाज अहमद खान ने किया।
प्रकरण के मुताबिक मेसर्स महादेव इनक्लेव प्रा. लि. बाका बिहार स्थित कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत बलवीर सिंह एक करोड़ रुपये लेकर दिल्ली जा रहे था। इस दौरान मुगलसराय रेल्वे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने पकड़ लिया। सहायक आयकर निरदेशक ने प्रधान आयकर निदेशक लखनऊ अमरेंद्र कुमार से सीज़र वारंट प्राप्त करके जीआरपी मुगलसराय के कब्जे से अपने कब्जे में एक रूपया लेकर जांच शुरू किया। जांच के दौरान पाया गया कि बालवीर सिंह ने बताया कि यह रुपया दिल्ली लेकर सतनाम नामक व्यक्ति को देने के लिए जा रहा था। मेसर्स महादेव कंपनी में कर्मचारी बताया गया। महादेव के डायरेक्टर अमर सिंह से जांच में पूछा गया तो उसने बताया कि सतनाम नाम का कर्मचारी इसके यहां कोई नहीं है। दूसरी बात फिर बालवीर ने कहा कि यह रुपया एचडीएफसी बैंक नई दिल्ली में अमुख्य खाते में जमा करने के लिए ले जा रहा था। जांच के दौरान आयकर विभाग ने यह पाया कि उक्त खाता सन् 2016 से ही बंद है। इस तरह से यह रुपया अघोषित आय का रुपया है और गलत बयानी के कारण धारा 277 आयकर अधिनियम व धारा 181 आईपीसी का अभियोग अमरेंद्र कुमार आईआरएस प्रधान आयकर निदेशक जांच लखनऊ के निर्देशन पर शशी रंजन सहायक आयकर निदेशक वाराणसी यूनिट प्रथम वाराणसी ने अभियोग दाखिल किया।