सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कुमार विश्वेश की अदालत ने लूट के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। शनिवार को अदालत ने लक्षमणपुर, गिलट बाजार, थाना शिवपुर निवासी आरोपी अंकित सोनकर को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे व उनके सहयोगी अधिवक्ता संतोष कुमार ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा दिनेश कुमार ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह 10 जनवरी 2022 को कचहरी से घर जा रहा था। वीडीए कॉलोनी पूर्व सभासद प्रीति सिंह के घर के सामने उसकी मोटरसाइकिल रूकवाकर मोबाइल छीन लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की और विवेचना के दौरान बरामदगी के आधार पर धारा 411 की बढ़ोतरी की गई।
वही बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्देश है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्त को फर्जी ढंग से फसाया गया है। वह नामजद अभियुक्त नहीं है। जो मोबाइल लूटी गई थी वह मोबाइल शुभम सिंह के पास से बरामद होना कहा गया है। चाकू दिखाकर लूट करने का कोई जिक्र वादी मुकदमा द्वारा नहीं किया गया है। वादी अभियुक्त को उसके घर से 5 फरवरी 2022 को उठाया गया है और फर्जी मुकदमा लादकर उसे जेल भेज दिया गया।