नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी मारपीट व पॉक्सो अपराध करने के मामले में आरोपित को बड़ी राहत मिल गई। न्यायालय ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने राजेन्द्र नगर बलिया निवासी अजय साह को 30 हजार रुपए की व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर अग्रिम नियत तिथि तक रिहा करने का आदेश दिया साथ ही आरोपित को नियमित जमानत प्रार्थना पत्र के सुनवाई पर अग्रिम नियत तिथि को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने को निर्देशित किया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राकेश तिवारी ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शिवपुर वरुणा वाराणसी निवासिनी नाबालिग महिला ने 2 सितंबर 2021 को सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वादिनी रोज की तरह अपने दुकान जो कैण्ट रेलवे स्टेशन के बाहर गेट नंबर-2 के पास बैठी थी 4 बजे सुबह शौचालय जाते समय रंजीत, अजय व बिरजू प्रार्थनी को जबरदस्ती ऑटो में भर कर माल गोदाम लेकर गये और जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे और कपड़े फाड़ने का प्रयास किये चिल्लाने लगी की बचाओ पर पर कोई नही आया पर 3 लोग उसे पकड़े रहे और शरीर पर जहाँ तहा हाथ लगा रहे थे । प्रार्थनी जान बचाकर आयी और घटना अपनी माँ को बतायी तब दोनों आरोपित की माँ के पास जाकर घटना बतायी पर वह दोनों माँ बेटी को मारने लगी तब दोनों लोग भागकर थाने पर आ गये।