छात्रा का अश्लील वीडियो बनाने व शिकायत करने पहुंचे पिता पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने सिद्धेश्वरी, चौक निवासी आलोक दत्त नागर, उसके भाई त्रिलोक दत्त नागर, अक्षत नागर, शोभा नागर व मनीष व्यास के खिलाफ चौक पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने की गई कार्यवाही से कोर्ट को तीन दिन के अंदर अवगत कराने का आदेश भी दिया है।
प्रकरण के अनुसार चौक थाना क्षेत्र की रहने वाली बीए की एक छात्रा ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल यादव व विकास सिंह के जरिये अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि वह अपने किरायेदारी वाले मकान के बाथरूम में टॉयलेट के लिये गयी थी। उसी समय उसके पड़ोसी आलोक दत्त नागर बाथरूम की जाली से अपने मोबाइल से उसका वीडियो बनाने लगे। मोबाइल का फ्लैश चमकने पर प्रार्थिनी ने देखा कि आलोक नागर उसका टॉयलेट करते हुए वीडियो बना रहा है। इस पर उसने शोर मचाया तो आलोक वहां से भाग गया। छात्रा ने इसकी जानकारी अपने पिता प्रमोद दबे को दी तो वह आलोक नागर के घर जाकर इस शर्मनाक हरकत का विरोध करते हुए वीडियो डिलीट करने को कहा तो आलोक दत्त नागर, उसके भाई त्रिलोक दत्त नागर, अक्षत नागर, शोभा नागर व मनीष व्यास आक्रोशित होकर उसके पिता प्रमोद दबे को लाठी डंडे व रॉड से जान से मारने की नीयत से मारने पीटने लगे। जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई और वह लहूलुहान होकर वही वीर पड़े। शोर सुनकर उसकी बड़ी बहन व मोहल्ले के लोग वहां पहंचे और किसी तरह बीच बचाव किया, जिससे उसके पिता की जान बची।