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हत्या, दुष्कर्म व धोखाधड़ी के तीन अलग-अलग मामलों में पांच आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त



 10/Feb/22

हत्या, दुष्कर्म व धोखाधड़ी के तीन अलग-अलग मामलों में मंगलवार को अदालत ने पांच आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। जिला जज डा.अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत ने जंसा थाना क्षेत्र में एक युवक की हुई हत्या के मामले में आरोपित बृजेश मिश्र एवं रामनगर थाना क्षेत्र में शादी करने का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित आकाश श्रीवास्तव को जमानत देने से इंकार कर दिया। दोनों आरोपितों की जमानत का विरोध डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ला एवं अधिवक्ता द्वय निशा चक्रवाल व श्रुति प्रजापति ने किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जंसा थाना क्षेत्र में दस सितंबर 2021 को दिनदहाड़े ज्ञानपुर (भदोही) के सरपतहां गांव निवासी मनोज यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना की विवेचना के दौरान नैपुरा गांव निवासी बृजेश मिश्रा का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। बृजेश 11 नवंबर 2021 से जेल में बंद है। ठेकेदारी एवं पैसे के लेन-देन के विवाद में घटना का कारण बताया गया। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुराना रामनगर निवासी आरोपित आकाश श्रीवास्तव दस जनवरी से जेल में बंद है। आरोपित लहुराबीर स्थित एक रेडिमेड कपड़े के शोरूम में काम करता था। उक्त शोरूम पर 15 नवंबर 2018 पीड़िता से आरोपित का परिचय हुआ था। बाद में रिश्ता बढ़ने पर आरोपित ने शादी करने का झांसा देकर युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया।

उधर कूटरचित दस्तावेजो के जरिये सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने तीन आरोपितों प्रदीप सिंह,नीलेश सिंह एवं अजय प्रताप सिंह की जमानत अर्जी का खारिज कर दिया। इन आरोपितों की जमानत का विरोध एडीजीसी विनय सिंह ने किया। तीनों के खिलाफ कैंट थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसटीएफ ने 25 दिसम्बर 2021 को एसटीएफ ने गैंग प्रमुख नीलेश सिंह समेत तीनो को जेएचवी माल के पास से गिरफ्तार कर कूटरचित कागजात बरामद किया था


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