सत्र न्यायाधीश डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने रोहनिया थाना क्षेत्र में हुए पत्रकार एनडी तिवारी हत्याकांड में आरोपी रमाशंकर सिंह उर्फ रिंकू व हेमन्त सिंह उर्फ गोविन्दा उर्फ कुंडल की जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी। जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद्र शुक्ला व वादी के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने किया।
प्रकरण के मुताबिक 5 अप्रैल 2021 को रात्रि में पत्रकार नारायण दत्त तिवारी उर्फ एनडी तिवारी की शूल टंकेश्वर महादेव मंदिर के पास बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक के भाई दुर्गा प्रसाद तिवारी ने तीन नामजद व अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध थाना रोहनिया में मुकदमा कायम कराया था तथा विवेचना के दौरान अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आने के उपरान्त आरोप पत्र अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। इसके पूर्व अभियुक्त धीरज पांडे, नीरज पाण्डेय, दयानाथ पाण्डेय व राजेन्द्र सिंह उर्फ राजन, आयुश शर्मा, देवेन्द्र नारायण सिंह की जमानत अर्जी को भी सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है।