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राघवेन्द्र चौबे पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज



 02/Feb/22

वाराणसी में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाराणसी महानगर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे पर थाना शिवपुर में भा.द.वि- 1860 की धारा 171-एच व 171-आई के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। बताते चलें कि एस.एस.टी. टीम द्वारा गत 27 जनवरी को सायं 05:30 बजे वाहन चेकिंग के दौरान वाहन संख्या-यू.पी-65-सी.वी 0/0022 (टाटा सफारी स्टार्म, सफेद कलर), जिसके चालक ग्राम व पोस्ट-खोचवा, थाना-मिर्जामुराद निवासी संजय प्रजापति है, काग्रेस पार्टी की प्रचार सामग्री के रूप में लगभग 2000 पैम्पलेट पाया गया तथा पम्पलेट में प्रियंका गांधी, सोनिया गाँधी एवं राहुल गाँधी का फोटो लगा हुआ रहा, जिस पर मा. चुनाव आयोग के अनुसार मुद्रक / प्रकाशन करने वाले का नाम उल्लिखित नही था, जो आदर्श आचार संहिता की धारा-127(क) के उल्लंघन की परिधि में आता है, इस सम्बन्ध में रिटर्निंग आफिसर 388-वाराणसी उत्तरी/अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) द्वारा नोटिस जारी कर उक्त कृत्य के सम्बन्ध में 48 घण्टे के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे। नोटिस के जबाब में राघवेन्द्र चौबे, महानगर अध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण में अवगत करते हुए कि "पम्पलेट चुनाव की तिथि घोषित होने के दो माह पूर्व का ही छपा है। पम्पलेट उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी द्वारा छपवाया गया था, जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलो में भेजा गया है जिसका लेखा जोखा उत्तर प्रदेश कमेटी चुनाव आयोग को भेजेगा। अभी तक काग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी घोषित नही हुआ हैं। उक्त पम्पलेट केवल गाड़ी में रखा हुआ था, जिसका जनता में वितरण नही हो रहा था, नोटिस को वापस लेने हेतु कहा गया। किन्तु राघवेन्द्र चौबे द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, जिससे कि उक्त पम्पलेट के मुद्रण की तिथि अथवा मुद्रण से सम्बन्धित व्यय की पुष्टि की जा सके।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाराणसी महानगर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य न होने तथा आदर्श आचार संहिता के धारा-15.1.2.1 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-1271 के उल्लघंन का आरोप सिद्ध पाये जाने पर स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए रिटर्निंग आफिसर 388-वाराणसी उत्तरी/अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) के निर्देशानुसार एस.एस.टी. मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण में सम्बन्धित के विरूद्ध थाना शिवपुर में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 एवं आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर एफ.आई.आर. दर्ज करा दिया गया।

 


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