अपर सत्र न्यायाधीश (छठा) सियाराम चौरसिया की अदालत ने जीटीपीएल ब्राडबैंड कंपनी के ब्रांच आफिस में घुसकर 284246 चुराने के मामले में आरोपित को जमानत दे दी। साकेल नगर कालोनी, थाना लंका निवासी आरोपित लख्खू सोनकर को 50 - 50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष व अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार परमार, विकास यादव व रामेंद्र विक्रम सिंह ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी कि 12 दिसंबर 2021 को महमूरगंज, बैंक कॉलोनी स्थित जीटीपीएल ब्रॉडबैंड प्रा. लि. के ब्रांच ऑफिस में कोई अज्ञात व्यक्ति ने आफिस में घुसकर अलमारी का चादर फाड़कर ऑफिस में जमा 284246 रुपए चुरा लिया। इस घटना की जानकारी वादी मुकदमे के कुछ कर्मचारियोंको दिन में 12:30 बजे मिली। जिसके पश्चात उन्होंने वादी मुकदमा को सूचित किया। वह लगभग 1:00 बजे ऑफिस पहुंचकर डायल 112 पर ऑफिस से घटना की जानकारी दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरु की अभियुक्त का नाम प्रकाश आया तो उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।