प्रभारी सत्र न्यायाधीश राजेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने सिगरा थाना क्षेत्र के डॉ सपना दत्ता हत्याकांड मामले में आरोपित कौशल चौधरी उर्फ रौशन की जमानत अर्जी बुधवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी। वादी पति डॉ अंजनी कुमार दत्ता की ओर से अदालत में यूपी बार कौंसिल के पूर्व चेयरमैन एवं सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह और संजीव वर्मा ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मृतका डॉ सपना दत्ता के पति डॉ अंजनी कुमार दत्ता ने सिगरा थाने में 21 जुलाई 2021 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसकी बेटी ने अपनी मांँ को फोन किया ना उठाने पर वह नीचे गयी तो देखी कि उसकी माँ खून से लथपथ हालत में थी। फुटेज देखने पर उसके भाई अनिल कुमार दत्ता अपने हाथ में हथौड़ा लिए बाहर निकलते दिखाई दिए, उसके साथ एक आदमी और भी था। वह अपनी पत्नी को पास के अस्पताल मेडिसिटी ले गया जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसकी पत्नी का उसके भाइयों डॉ आशीष कुमार गुप्ता व अमित कुमार दत्ता के साथ पहले से विवाद चल रहा था। उसकी पत्नी की हत्या में इन्हीं लोगों का हाथ है। वादी को आशंका है कि इन व्यक्तियों के द्वारा उसकी व उसकी बेटियों की भी हत्या की जा सकती है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की तो अभियुक्त कौशल कुमार चौधरी उर्फ रौशन का नाम प्रकाश में आया तो उसे पुलिस ने उसे आरोपी बना दिया।