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रंगदारी मांगने के आरोपी को मिली जमानत



 30/Nov/21

मकान खाली करने के एवज में दो लाख रुपये गुंडा टैक्स मांगने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आरोपित को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रेयाजुद्दीन उर्फ बंटी खान ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के चित्रसेनपुर गांव निवासी गुलाब पटेल ने 19 नवम्बर 2021 को मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि छतेरी (मिर्जामुराद) निवासी प्रार्थी के परिचित सुबाष सोनकर ने कुछ दिन पूर्व एक कमरा किराए पर लिया था। चार साल बाद जब 15 नवम्बर 2021 कोबस्ने अपना कमरा खाली करने को कहा तो उसने कमरा खाली करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 19 नवम्बर को सुबह 7 बजे सुबाष सोनकर दो-तीन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ आया और उसे लात-घुसों व थप्पड़ से मारा-पीटा  साथ ही गालियां देते हुए दो लाख रुपये गुंडा टैक्स की मांग करने लगे। पैसा न मिलने पर कमरा नहीं खाली करने व जान से मारने की धमकी देने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे तो उसकी जान बची। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि आरोपित ने उक्त कमरा को डेढ़ लाख रुपए नजराना व 1500 रुपये महीना किराए पर लिया था। इस बीच भवन स्वामी जबरन मकान पर कब्जा करने की नीयत से मकान पर आकर विवाद करने लगे और जबरन मकान खाली कराने लगे। जब उसने विरोध किया तो उसके खिलाफ फर्ज़ी कहानी बनाकर मुकदमा दर्ज करा दिया।


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