मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने घोसी के बसपा सांसद अतुल राय के भाई पवन राय निवासी वीरपुर जिला गाजीपुर के तहरीर पर रेप का अरोप लगाने वाली युवती और सत्यप्रकाश राय के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी में मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। ज्ञातव्य है कि सीजेएम कोर्ट में पवन राय ने धारा 156(3) के तहत आवेदन दिया था कि बलिया जनपद के कोटवा नारायणपुर निवासी युवती व उसके सम्बंधी ने सांसद अतुल राय के खिलाफ लंका थाने में झूठे तथ्यों के आधार पर दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पवन राय ने युवती के खिलाफ कई साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किये। अदालत में वादी के अधिवक्त अनुज यादव, विकास यादव और मनीष राय ने अपना पक्ष रखा। उक्त मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने मंगलवार को कचहरी स्थित अपनी चौकी पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को जानकारी दी।
विद्वान न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद युवती व एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया था। आदेश के क्रम में मंगलवार को कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।