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पुलिस टीम पर हमले के आरोपित मां बेटे को मिलीं जमानत



 22/Oct/20

मारपीटकर व दिवाल तोड़ने की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला करने व सरकारी संपत्ति पर पथराव कर क्षतिग्रस्त करनें के मामले में आरोपित मां बेटे की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। जिला जज उमेश चंद्र शर्मा की अदालत ने गड़खड़ा फूलपुर निवासी हंसा देवी व उसके पुत्र प्रदीप राजभर को पचास - पचास हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आशुतोष सिंह सोनू व आकांक्षा सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार गड़खड़ा फूलपुर निवासी ज्वाला प्रसाद के मकान पर 6 सितंबर 2019 को कुछ लोगों द्वारा मारपीट व तोडफ़ोड़ की सूचना मिलने पर जब फूलपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखते ही वहां एकत्रित भीड़ ने पुलिस टीम पर लाठी, डंडा व रंबा से हमला कर दिया। इस हमले में हेड कांस्टेबल अजय प्रकाश सिंह व पीआरबी के हेड कांस्टेबल रामकृष्ण यादव व बृजेश यादव घायल हो गए इस दौरान भीड़ ने सरकारी पीआरबी वाहन को भी तोडफ़ोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची तो हमलावर जान से मारने की धमकी देतें हुए वहां से भाग निकले। इस मामले में फूलपुर थाने के उपनिरीक्षक राम प्रवेश यादव ने दुर्गेश राजभर, पांचू राजभर, नारायण, विनोद, रामप्रवेश, शिवलाल, राकेश, प्रदीप, खांसा देवी समेत पचास महिला व पुरूष के खिलाफ फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

 


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