पशु आहार की दुकान का पैसा लूटने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। अपर जिला जज (दशम) देवाशीष की अदालत ने छित्तूपुर (लंका) निवासी आरोपित शिवलाल पाल को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शशिकान्त राय चुन्ना, शैलेन्द्र सरदार व बिपिन शर्मा ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार नैपुरा कला (डाफी) निवासी बृजेश यादव ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पशु आहार की दुकान का बिक्री का 9 लाख रुपये 20 जुलाई 2020 को उसका कर्मचारी गुलाब व श्रीनारायण राजभर के द्वारा कुबेर काम्प्लेक्स, रथयात्रा में श्याम सुंदर को देने के लिए भेजा था। इस बीच जब उसका कर्मचारी ट्रामा सेंटर त्रिमुहानी के पास पहुंचा तो लोगों ने उसका रुपयों से भरा बाल्टा छीनकर भाग निकले। इस मामले में 23 जुलाई 20 को लंका थाना प्रभारी महेश पाण्डेय ने मुखबिर की सूचना पर लौटूबीर पुलिया के समीप से दो बाइक पर सवार शिवलाल पाल, अक्षय उर्फ रोहित यादव, विशाल पाल व अजय उर्फ सूरज यादव को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उनके पास से लूट के रुपये भी बरामद कर लिया। पूछताछ में उन्होंने लूट की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार किया।