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लूट के आरोपित को मिली जमानत



 22/Oct/20

मारपीटकर चेन लूट लेने के मामले के आरोपित को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत ने पीडब्ल्यूडी अभिलाषा नगर कालोनी, कैंट निवासी आयुष गिरी को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व बिनीत सिंह व बृजपाल सिंह यादव के अनुसार सेनपुरा, चेतगंज निवासी जयप्रकाश ने 2 फरवरी 2020 को चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनका पुत्र चंदन केसरवानी अपनी पत्नी के साथ कार से सिगरा स्थित एक होटल में खाना खाकर घर लौट रहा था। उसी दौरान रास्ते मे चार लड़के लूट व जान से मारने की नियत से उसकी कार पर पत्थर, बेल्ट व रॉड से हमला कर कर का शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया साथ ही बहू व बेटे को कार से बाहर निकालकर मारापीटा और बहू के गले से सोने की चेन लूटकर वहां से भाग निकले। विवेचना के दौरान पुलिसने इस मामले में आयुष गिरी का नाम प्रकाश में आने पर उसे आरोपित बनाया था।

 


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