मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी यादव की अदालत में जिला जेल से तलब कर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी मेराज अहमद खान ऊर्फ भाई मेराज को धोखाधड़ी के एक और मामले में न्यायिक रिमांड बनवाया गया। इस प्रकरण में भाई मेराज पर आरोप लगा है कि मूल पता छिपाकर फर्जी लाइसेंस लिया और फर्जी नवीनीकरण कराया हैं। दलील दी गई जब 25 वर्ष लाइसेंस लिया गया तब आरोपी उसी पते पर रहता था, पुलिस ने बेबुनियाद आधार पर मुकदमा दर्ज किया है ऐसे में रिमांड न बनाया जाय।
अधिवक्ताओं ने पेशी पर लाने वक्त सशस्त्र पुलिस बल की विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया
इस बीच आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व उनके सहयोगी रियाजुद्दीन बंटी खान ने आवेदन देकर गुहार लगाई कि आरोपी मेराज के तमाम विरोधी व दुश्मन है, जो हत्या की साजिश में लगे रहते है, इसके पहले दिल्ली में विचाराधीन मुकदमे में जनलेवा हमला हो चुका है, सामान्य बंदियों की भांति जेल से लाया जाता है ऐसे में कभी भी इसपर प्राणघातक हमला हो सकता है। अदालत से ऐसी स्थिति में जेल से पेशी पर लाने ले जाते वक्त सशस्त्र पुलिस बल की विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अदालत ने जेल अधीक्षक को जेल मैनुअल के अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रार्थनापत्र के तथ्यों के प्रकाश में करने का आदेश दिया है।