अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (संख्या प्रथम) दिवाकर कुमार की अदालत ने धारा - 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना जैतपुरा के मामले में अभियुक्त इंतजाम की जमानत अर्जी मंजूर कर दी। अदालत ने आरोपी द्वारा 25 हजार की दो जमानतें एवं इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र व धारा 441द० प्र०सं० के प्राविधान का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रस्तुत करनें पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह व ज्योति सिंह ने पक्ष रखा।