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राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहनों को जिला जज ने दिखाई हरी झंडी



 09/Sep/26

12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, यातायात चालान से लेकर वैवाहिक, चेक बाउंस और मोटर दुर्घटना समेत कई मामलों का होगा निस्तारण

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए मंगलवार को जनपद न्यायालय परिसर से प्रचार-प्रसार वाहनों को जिला जज एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी संजीव शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर जिला जज संजीव शुक्ला ने कहा कि प्रचार-प्रसार वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आम लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी देंगे और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ लेने के लिए जागरूक करेंगे।

शांतिपूर्ण तरीके से मामलों का हो सकता है निस्तारण

जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारी आपसी सहमति एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपने विभिन्न मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। लोक अदालत में यातायात चालान, वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, उपभोक्ता फोरम, भूमि अधिकरण, सेवा संबंधी मामले, शमनीय आपराधिक मामले, ऋण वसूली, बेदखली से संबंधित मामले और अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है।

उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने मामलों का त्वरित एवं शांतिपूर्ण समाधान कराएं।

न्यायिक अधिकारी और पैरा लीगल वॉलंटियर्स रहे मौजूद

प्रचार वाहनों को रवाना किए जाने के अवसर पर मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण के पीठासीन अधिकारी रामकेश, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी/अपर जनपद न्यायाधीश आलोक कुमार सहित जनपद न्यायालय वाराणसी के समस्त न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।

इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत पैरा लीगल वॉलंटियर्स भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

कार्यक्रम की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिविजन) राजीव मुकुल पाण्डेय ने दी।


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