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अनुज यादव की पैरवी से 25 हजार के ईनामी BHU छात्र नेता क्षितिज उपाध्याय को जमानत



 18/Aug/26

बिरला छात्रावास के गेट पर साथी छात्र पर प्राणघातक हमले का मामला

वाराणसी। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्थित बिरला 'अ' छात्रावास के गेट पर पुरानी रंजिश को लेकर साथी छात्र पर पिस्टल से जानलेवा हमला करने के मामले में रोहतास, बिहार निवासी आरोपित 25 हजार रुपये के ईनामी रहे बीएचयू छात्र नेता क्षितिज उपाध्याय को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने आरोपित छात्र नेता को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा।

प्रकरण के अनुसार, बीएचयू में पढ़ रहे बीए तृतीय वर्ष के छात्र रोशन मिश्रा ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 21 फरवरी 2026 की रात करीब 9 से 9:30 बजे वह अपने साथी विशाल के साथ बिरला 'अ' छात्रावास के गेट पर खड़ा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल से तीन व्यक्ति पीयूष कुमार तिवारी निवासी सासाराम, ऋषभ और तपस वहां पहुंचे और जान से मारने की नीयत से पिस्टल से चार गोलियां चलायीं।

वादी छात्र के अनुसार, एक गोली उसके सिर के बगल से तथा दूसरी छाती के पास से होकर गुजरी। जान बचाने के लिए वह छात्रावास के अंदर भागा तो आरोप है कि पीछे से भी दो गोलियां चलाई गईं। छात्र ने घटना को पूर्व निष्कासित छात्र क्षितिज उपाध्याय और अभिषेक उपाध्याय के इशारे पर अंजाम दिए जाने का आरोप लगाया था।

घटना के बाद पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। क्षितिज उपाध्याय काफी समय से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के साथ 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बाद में आरोपित ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव और चंद्रबली पटेल के माध्यम से कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। अब अदालत से उसे जमानत मिल गई है।


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