अदालत में आरोपी के अधिवक्ता अनुज यादव, बिनीत सिंह व बृजपाल यादव ने दलील दी
जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन का मामला
प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने जिला मुख्यालय पर साथियो के साथ मिलकर बलबा करने, मानव जीवन संकटापन्न करने, संक्रमण फैलाने के अंदेशा, लोकसेवक के कार्य मे अवरोध करने और आपराधिक बल प्रयोग करने के आरोपी सपा नेता लालू यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बिनीत सिंह व बृजपाल यादव की दलील थी की आरोपी को राजनीतिक द्वेष वश फंसाया गया है। आरोपी का अपराध से कोई वास्ता सरोकार नही है। अदालत ने जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए 25 हजार के दो जमानतदार देने पर रिहा करने का आदेश दिया।