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कांवड़ मार्ग पर खुली मीट की दुकानों पर कार्रवाई, ₹24,500 का जुर्माना वसूला



 31/Jul/26

 

सावन के पहले दिन नगर निगम का बड़ा अभियान: कांवड़ मार्ग पर खुली मीट की दुकानों पर कार्रवाई, ₹24,500 का जुर्माना वसूला

सावन माह के पहले दिन कांवड़ यात्रा की पवित्रता और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम वाराणसी ने कांवड़ मार्गों पर मांस, मछली और मुर्गा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान प्रतिबंध के बावजूद संचालित मिलीं तीन दुकानों को तत्काल बंद कराया गया तथा विभिन्न उल्लंघनों पर कुल 24,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने गुरुवार को शहर के विभिन्न इलाकों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान भोजूबीर क्षेत्र में अवैध रूप से मीट की बिक्री कर रहे एक दुकानदार पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि शिवपुर क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने पर एक अन्य विक्रेता से 4,500 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।

सबसे बड़ी कार्रवाई अंधरापुल क्षेत्र में की गई, जहां सावन माह के दौरान प्रतिबंध के बावजूद मीट-मांस की बिक्री, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग और आसपास गंदगी फैलाने के आरोप में संबंधित दुकानदार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल के मामले में एक अन्य दुकानदार से 5,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, अभियान के दौरान शहर की अधिकांश मांस एवं मछली की दुकानें बंद मिलीं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश व्यापारियों ने प्रशासन की गाइडलाइन का पालन किया है। हालांकि, नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज ने बताया कि कांवड़ यात्रा और पूरे सावन माह के दौरान नगर निगम की टीमें लगातार निरीक्षण करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था, स्वच्छता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।


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