अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे ने पक्ष रखा
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) त्रिभुवन नाथ की अदालत ने अधिवक्ता अवधेश कुमार के भतीजे जिम्मी शर्मा को लाठी, डंडे, लात घूसा व जान से मारने की कोशिश करनें के मारने में अभियुक्त हरिश्चंद्र सोनकर व गोविन्द सोनकर की जमानत अर्जी मंजूर कर दी। अदालत ने आरोपितों द्वारा पचास हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की प्रतिभू प्रस्तुत करनें पर जमानत पर अवमुक्त करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार अधिवक्ता अवधेश कुमार ने जैतपुरा थाना में मुकदमा संख्या 250/2019 धारा 147,308,323,427, 452, 504, 506 भा०द०सं० प्राथमिक दर्ज कराई थीं। आरोप था कि मेरे भतीजे जिम्मी शर्मा को अभियुक्तगण हरिश्चंद्र सोनकर व गोविन्द सोनकर व अन्य सह अभियुक्तों द्वारा लाठी व डण्डो से प्राणघातक चोटें पहुंची थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि घटना दिनांक 29 अक्टूबर 2019 की 10:30 की है,जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 28 अक्टूबर को दिन में 3:13 बजे दर्ज करायी गयी है। वादी मुकदमा अवधेश कुमार के भतीजे जिम्मी शर्मा को किसी व्यक्ति द्वारा चोट कारित करनें से प्राणघातक हमला हुआ दर्ज नहीं है। मुकदमे में चोटहिल का मेडिकल मुआयना काफी देर से कराया गया है। डाक्टर की रिपोर्ट में चोट जीवन के लिए खतरनाक या इस बात का जिक्र नहीं है।